उत्तराखंड सरकार ने स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत नया यूआरसीएमएस (URCMS) पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे लोग अब घर बैठे राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही प्रशासन ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए 30 मई 2026 तक ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया है।
देहरादून, 16 मई, 2026 (दून हॉराइज़न)। उत्तराखंड में राशन कार्ड बनवाने (Uttarakhand Ration Card Update) और उसमें संशोधन कराने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। भारत सरकार की स्मार्ट पीडीएस (Smart PDS) योजना के तहत राज्य में नया यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम यानी यूआरसीएमएस (URCMS) पोर्टल लाइव कर दिया गया है।
इस नई तकनीकी व्यवस्था के बाद अब नागरिकों को नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने या हटाने जैसे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों और राशन की दुकानों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
नागरिक अब सीधे आधिकारिक वेबसाइट uk.smartpds.nic.in पर जाकर ‘सिटीजन लॉगिन’ (Citizen Login) के जरिए राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदक को आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी (OTP) के जरिए सत्यापन करना होगा।
मुखिया के मोबाइल नंबर पर आएगा OTP
जिला पूर्ति कार्यालय के अनुसार, पुराने राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव या संशोधन करने के लिए परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर का एक्टिव होना जरूरी है। मुखिया के रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही पोर्टल में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऑनलाइन व्यवस्था के अलावा जनता की सुविधा के लिए तहसील और जिला पूर्ति कार्यालयों में भी यह सेवाएं पहले की तरह काउंटर पर उपलब्ध रहेंगी।
30 मई तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि सभी पुराने राशन कार्ड धारकों को समय रहते अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए विभाग ने 30 मई 2026 की समयसीमा तय की है। उपभोक्ता “मेरा ई-केवाईसी” मोबाइल ऐप डाउनलोड करके घर बैठे इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
नए राशन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज
नया राशन कार्ड आवेदन करने के लिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे:
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी
- आवेदक (मुखिया) की पासपोर्ट साइज फोटो
- मुखिया का पैन कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल और गैस बुक की प्रतिलिपि
राशन दुकान ट्रांसफर कराने का नियम
यदि कोई उपभोक्ता अपने राशन कार्ड को एक सरकारी गल्ले की दुकान से दूसरी दुकान पर ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो उसे इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- ट्रांसफर के लिए प्रार्थना पत्र
- मौजूदा राशन कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक और गैस बुक की प्रतिलिपि
- बिजली बिल की कॉपी
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